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Dairy yojana: डेयरी चालको के लिये नई आफत, अब गाय और भैंस रखने पर देनी पड़ेगी भारी भरकम फीस, लाइसेंस नहीं लेंगे तो देना होगा जुर्माना

Dairy yojana: डेयरी चालको के लिये नई आफत, अब गाय और भैंस रखने पर देनी पड़ेगी भारी भरकम फीस, लाइसेंस नहीं लेंगे तो देना होगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गाय और भैंस पालने के लिए अब लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह कदम नगर निगम की ओर से उठाया गया है और इसके तहत पालकों को लाइसेंस शुल्क और अन्य नियमों का पालन करना पड़ेगा।
गोरखपुर नगर निगम ने गाय और भैंस पालने के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित कर दिया है। अब प्रत्येक व्यक्ति को गाय के लिए ₹500 और भैंस के लिए ₹1000 का वार्षिक लाइसेंस शुल्क देना होगा। यह लाइसेंस हर साल नवीनीकरण के लिए आवश्यक होगा। इसके अलावा, जिनके पास दो या दो से कम पशु हैं, उन्हें इस नियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लाइसेंस के लिए आवश्यक शर्तें

हर एक पशु के लिए आठ वर्ग मीटर का खुला स्थान होना चाहिए, जो ठंड, धूप और बारिश से सुरक्षित हो।उचित खाने-पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।।पशुशाला से गोबर और अन्य कचरे को कम से कम सात मीटर दूर रखना अनिवार्य है और डेयरी के अंदर फर्श पक्का होना चाहिए।

टोकन और दंड

लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, पशुपालकों को एक टोकन दिया जाएगा जिसे पशु की गर्दन पर बांधना होगा। यह टोकन पशु के मालिक की पहचान के रूप में कार्य करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को खुले में छोड़ने पर भी पाबंदी रहेगी।

अगर कोई पशुपालक निर्धारित समय पर लाइसेंस नहीं लेता है या नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे दंड का सामना करना पड़ सकता है। पहली बार नियमों की अवहेलना करने पर ₹1000 और दूसरी बार में ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, अवैध डेयरी संचालकों पर अधिकतम ₹50,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पशुपालक अधिक जानकारी के लिए संबंधित लिंक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

गोरखपुर नगर निगम, उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग के नियम

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